बंधक मकान बेचकर 19.30 लाख की धोखाधड़ी… तीन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज

बिलासपुर – सकरी थाना क्षेत्र में बंधक रखे गए मकान को बिना जानकारी दिए बेचकर 19.30 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी वेदनारायण तिवारी, निवासी सिद्धि विनायक कॉलोनी घुरू मूल निवासी ग्राम सीलादेही, थाना बिर्रा, जिला जांजगीर-चांपा ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने वर्ष 2023 में घुरू स्थित एक मकान और भूमि का सौदा 19 लाख 30 हजार रुपये में किया था। यह संपत्ति उमेशिया बाई साहू की थी, जिसकी ओर से मुख्तियार के रूप में लक्ष्मी प्रसाद पाठक ने सौदा कराया था। भुगतान चेक और नगद के माध्यम से करने के बाद विधिवत रजिस्ट्री भी कराई गई और उन्होंने संपत्ति का कब्जा भी ले लिया। कुछ समय बाद संबंधित मकान पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा नोटिस चस्पा किए जाने पर उन्हें जानकारी मिली कि उक्त संपत्ति पहले से बैंक में ऋण के एवज में बंधक रखी गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संपत्ति पर लोन और बंधक होने की जानकारी आरोपियों को पहले से थी, इसके बावजूद बैंक से एनओसी लिए बिना और यह तथ्य छिपाकर संपत्ति की बिक्री कर दी गई। शिकायत के आधार पर सकरी पुलिस ने लक्ष्मी प्रसाद पाठक, उमेशिया बाई साहू और रामेश्वर साहू के खिलाफ धोखाधड़ी और साझा आपराधिक मंशा के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब बैंक रिकॉर्ड, बिक्री दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।


