बिलासपुर

नजूल भूमि की अवैध प्लाटिंग कर बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज…54 टुकड़ो में करा चुके है रजिस्ट्री

बिलासपुर – अवैध रूप से नजूल जमीन को प्लाटिंग कर बेचने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है जिसमें एक और एफआईआर सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। तहसीलदार नजूल शिल्पा भगत की ओर दर्ज इस एफआईआर में बताया गया है कि जिला कलेक्टर के द्वारा निर्देशित गठित समिति के व्दारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि धारक भूपेन्द्र तामस्कर पिता स्व.कृष्णा राव तामस्कर निवासी तिलकनगर चांटापारा बिलासपुर के व्दारा मोहल्ला चांटापारा शीट नं.01 प्लाट नं.02 (शामिल नं.03) कुल रकबा 92920 व.फु. भूमि को उपपंजीयक बिलासपुर से प्राप्त पत्र अनुसार कुल 54 टुकड़ो मे बिना किसी सक्षम अनुज्ञा के निजी संपत्ति लिखकर धोखधडी कर बिक्री किया गया है। भूपेन्द्र तामस्कर के व्दारा संपूर्ण भूमि को विक्रय करने हेतु एक इकरारनामा दिनांक 22.10.2020 को राजेश कुमार अग्रवाल पिता दशरथ लाल अग्रवाल के साथ तेरह करोड़ रूपये मे किया गया। उक्त इकरारनामा राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि को पूर्ण रूप से विकसित कर रोड नाली व बाउड्रीवाल बिजली पानी की व्यवस्था करने तथा भूमि को विक्रय से पूर्व संबंधित विभागो से अनुमति प्राप्त कर विधिवत ले आउट पास कराकर टुकड़ो मे विक्रय किए जाने संबंधी शर्तो का उल्लेख है ।

लेकिन राजेश अग्रवाल के व्दारा ऐसा कुछ भी नही किया गया एवं भूपेन्द्र तामस्कर के व्दारा टुकड़ो मे नजूल भूमि का विक्रय किया गया । जांच समिति व्दारा विक्रेता भूपेन्द्र तामस्कर एवं संलिप्त व्यक्तियो के विरूद्व अपराधिक प्रकरण/एफ.आई.आर दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिसकी जांच समिति के प्रतिवेदन के परिपे्रक्ष्य में नजूल भूमि धारक भूपेन्द्र तामस्कर पिता स्व.कृष्णाराव तामस्कर निवासी तिलकनगर चांटपारा एवं राजेश कुमार अग्रवाल पिता दशरथ लाल अग्रवाल निवासी वार्ड नं.23 म.नं.164 अग्रसेन भवन के पास जूनीलाईन बिलासपुर एवं अन्य के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिस पर पुलिस ने भूपेन्द्र तामस्कर , राजेश कुमार अग्रवाल व अन्य के खिलाफ धारा
34-IPC, 420-IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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