अवैध रूप से चल रहे क्रशर प्लांट को किया गया सील..नियमों को दरकिनार कर किया रहा था संचालित, चेकिंग में 9 वाहन भी हुए जब्त,
बिलासपुर – कोटा ब्लॉक के ग्राम बांकीघाटा स्थित क्रसर सील एवं अवैध परिवहन के मामले में 09 वाहन जप्त किये गए है। ग़ौरतलब है कि प्राप्त शिकायत के आधार पर 10.12.2024 को सहायक कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार कोटा तन्मय खन्ना , ( प्रशिक्षु आईएएस ) , एवं उनकी टीम द्वारा ग्राम बांकीघाट तहसील कोटा जिला बिलासपुर के अन्तर्गत राजकुमार गोयल के पक्ष में स्वीकृत खनिज साधारण पत्थर के उत्खनिपट्टा क्षेत्र का मौका जांच किया गया जिसमें पट्टेदार द्वारा लीजक्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया जाना तथा लीजक्षेत्र के बाहर क्रसर स्थापित एवं संचालित होना पाया गया ।
उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर खनिज अमला बिलासपुर द्वारा दिनांक 13.12.2024 को संबंधित क्रसर को सील कर दिया गया है तथा पट्टदार के विरूध्द कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसी दौरान कोनी , सेन्दरी , लोफंदी , कछार , लमेर , घुटकू निरतु , धुरीपारा , मंगला , कोटा एवं सकरी क्षेत्र में जांच के दौरान खनिज रेत के 02 हाईवा एवं 04 ट्रेक्टर खनिज गिट्टी 02 हाईवा एवं खनिज ईंट मिट्टी के 01 माजदा वाहन को खनिजों के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्त कर पुलिस थाना कोटा एवं पुलिस थाना सकरी में सुरक्षार्थ रखा गया है ।
उक्त सभी वाहनों के चालकों / मालिकों के विरूध्द छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 / खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1957 के धारा 21 की तहत् खनिजों के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है ।