गर्मियों में पेयजल संकट से निपटने प्रशासन ने कसी कमर…. नए नलकूप खनन पर लगाया प्रतिबंध,

बिलासपुर – गर्मियों के मौसम में संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिले में नए नलकूप खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 और धारा-6 के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, अब बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। केवल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ही सार्वजनिक हित में नलकूप खनन की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति में यह विशेष रूप से लागू किया जाएगा।
इस आदेश के तहत जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए छह अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकृत किया गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में अपर कलेक्टर, जबकि अन्य ब्लॉकों बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, और कोटा में संबंधित अनुभागीय अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। जिला प्रशासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और उल्लंघन करने वालों पर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम आगामी भीषण गर्मी में आम जनता को पेयजल संकट से राहत दिलाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।