रायगढ़

जाली ऋण पुस्तिका से जमानत कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़….दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़ – जिले के घरघोड़ा न्यायालय में जमानत दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। कोर्ट स्टाफ और न्यायाधीश की सतर्कता के चलते यह गंभीर मामला सामने आया, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने किसान ऋण पुस्तिका में पृष्ठों की कांटछांट कर पुराने जमानत से जुड़े पन्ने हटाकर कोरा पन्ना जोड़ा और उसे वैध दस्तावेज की तरह प्रस्तुत किया। इस फर्जीवाड़े के जरिए बार-बार अलग-अलग आरोपियों के लिए अवैधानिक रूप से जमानत कराई जा रही थी।पूरा मामला तब सामने आया जब न्यायालय प्रथम श्रेणी घरघोड़ा में पदस्थ बाबू प्रशांत कुमार सिंह ने 5 जुलाई को थाना घरघोड़ा में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उल्लेख किया गया कि अपराध क्रमांक 132/2025 में आरोपी तौहिद खान की जमानत के लिए ग्राम कोतासुरा निवासी पद्मलोचन साव द्वारा किसान ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। कुछ दिनों बाद उसी किताब में फेरबदल कर आरोपी कौशिल्या बाई के लिए फिर वही दस्तावेज पेश किया गया। जब दस्तावेजों की जांच की गई तो पाया गया कि पहले के पृष्ठ जानबूझकर हटा दिए गए थे।

थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू के निर्देशन में जांच शुरू की गई। इसमें पता चला कि पट्टाधारी पद्मलोचन साव ने ग्राम सूरी की अपनी भूमि की ऋण पुस्तिका का दुरुपयोग करते हुए दलाल जगन्नाथ कसेरा के साथ मिलकर बार-बार इसका इस्तेमाल किया। पुराने पन्ने हटाकर कोरा पन्ना जोड़ा जाता था, जिसे वैध दिखाकर कोर्ट में जमानत हेतु प्रस्तुत किया जाता था। बदले में आरोपी जगन्नाथ कसेरा आरोपियों से मोटी रकम वसूलता और दोनों आपस में बाँटते थे। 06 जून को भी इन्हीं कूटरचित दस्तावेजों से आरोपी कौशिल्या बाई की जमानत कराने की कोशिश की गई थी, जिसे न्यायाधीश दामोदर प्रसाद चंद्रा और कोर्ट स्टाफ ने पकड़ लिया।घरघोड़ा पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों पद्मलोचन साव 40 वर्ष और जगन्नाथ कसेरा 49 वर्ष को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जाली ऋण पुस्तिका जब्त की गई। आरोपियों ने पूछताछ में अपराध कबूल कर लिया है। उनके खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय को गुमराह करने तथा दस्तावेजों की हेराफेरी कर अवैधानिक लाभ उठाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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