सीपत:- गणेश विसर्जन के दौरान बिना अनुमति के डीजे का संचालन…. दो वाहन डीजे सिस्टम सहित जब्त,

सीपत – गणेश विसर्जन के दौरान तेज ध्वनि में डीजे बजाने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वाहनों समेत डीजे सिस्टम जब्त कर लिया। यह कार्रवाई ग्राम मोहरा एवं पंधी क्षेत्र में की गई, जहां डीजे संचालकों ने उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अनुमति पत्र के बिना तीव्र ध्वनि में डीजे बजाया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गणेश विसर्जन कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सूचना मिली कि ग्राम मोहरा एवं पंधी में एक पीकप वाहन क्रमांक सीजी 10 बीएम 0819 और स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 16 सीपी 1610 में डीजे सेट लगाकर तेज ध्वनि में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा है। डीजे की अत्यधिक ध्वनि से आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने डीजे संचालकों से अनुमति पत्रक मांगा, लेकिन उनके पास कोई अनुमति नहीं पाई गई। इससे स्पष्ट हुआ कि डीजे संचालकों ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों एवं पूर्व में दी गई हिदायतों का उल्लंघन किया है।
पुलिस ने इस मामले में सुरेंद्र कुमार रजक 25 वर्ष, ग्राम मोहरा और दीपक यादव 28 वर्ष, ग्राम दर्रीघाट के खिलाफ छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 4, 5, 6, 15, 16 के तहत कार्रवाई की है। दोनों के विरुद्ध इस्तगाशा तैयार कर प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने पीकप व स्वराज माजदा वाहन के साथ डीजे साउंड सिस्टम को भी जप्त किया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ध्वनि प्रदूषण एवं न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।