कलेक्टर के निर्देश पर सरकारी चावल की हेराफेरी करने पर हुई कार्रवाई, दुकान संचालक पर एफआईआर दर्ज,

बिलासपुर – जिले में सरकारी चावल की हो रही कालाबाजारी पर एक बार फिर कार्रवाई हुई है, जिसमें चांटीडीह में संचालित जगदिश ट्रेडिंग कंपनी के संचालक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ग़ौरतलब है कि बुधवार को जगदिश ट्रेडिंग कम्पनी चाटीडीह बिलासपुर की जाँच खाद्य विभाग के संयुक्त जाँच दल द्वारा की गई । फॅर्म में सिल्की शॉर्टक्स मशीन स्थापित होना पाया गया । जॉच के दौरान प्रोपाइटर द्वारा स्व – घोषणा पत्र दिया गया कि उनके फर्म में चावल का स्टॉक 1399 . 60 क्विंटल एवं कनकी 1198.00 क्विंटल फर्म में उपलब्ध होना बताया गया । जाँच दल द्वारा फॅर्म का भौतिक सत्यापन किया गया , जिसमें चावल का स्टॉक 1563.18 क्विंटल एवं कनकी 1083.50 क्विंटल वास्तवित रूप से उपलब्ध पाया गया । इस प्रकार चावल स्व घोषित स्टॉक से 163.49 क्विंटल अधिक पाया गया । फॅर्म में उपलब्ध चावल के भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् वितरित किये जाने वाले चावल के किस्म का होने की आशंका पर नागरिक आपूर्ति निगम के कनिष्ट तकनिकी सहायक ( गुणवत्ता निरीक्षक ) को मौके पर बुलाकर फॅर्म प्रोपाइटर के समक्ष चावल व कनकी का नमूना लिया गया ।
फॅर्म से लिये गये सैम्पल में 1.1 प्रतिशत एफ.आर. के. पाया गया , जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी के परिवारों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है इस प्रकार जगदिश ट्रेडिंग कम्पनी पता अपोलो रोड चाटीडीह के प्रोपाईटर / संचालक रवि कुमार नागदेव द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल को क्रय कर अपने शॉर्टेक्स मशीन में साफ करने के पश्चात् सामान्य चावल में निरूपित कर उक्त चावल का व्यापार किया जाना प्रमाणित होता है । रवि कुमार नागदेव , पिता स्व राचामल निवासी सदर बाजार , बिलासपुर का उपरोक्त कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( नियंत्रण ) आदेश 2016 की कण्डिका 5 ( 29 ) का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध की श्रेणी का कृत्य है । उपरोक्त प्रकरण में कलेक्टर के निर्देशानुसार पुलिस थाना , सरकण्डा में फॅर्म के प्रोपाइटर रवि कुमार नागदेव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ।