जांजगीर चाँपा

छत्तीसगढ़ में विधायक भेजे गए जेल….इस धोखाधड़ी के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, 22 तक रहेंगे रिमांड पर,

जांजगीर-चांपा – छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के मामले में गिरफ्तार कर जिला जेल जांजगीर भेज दिया गया। यह कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश पर की गई। विधायक को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामला थाना चांपा क्षेत्र से जुड़ा है। प्रार्थी राम कुमार शर्मा पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी परसापाली थाना सारागांव, द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई थी। जांच में यह सामने आया कि विधायक बालेश्वर साहू एवं सह-आरोपी गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी के साथ 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई। जांच के आधार पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने एवं साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को जिला न्यायालय में चालान पेश किया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने चालान स्वीकार करते हुए जेल वारंट जारी किया। इसके बाद विधायक बालेश्वर साहू द्वारा उसी न्यायालय में नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। जमानत याचिका खारिज होने के पश्चात पुलिस ने विधायक को विधिवत गिरफ्तार कर जिला जेल जांजगीर दाखिल कर दिया। न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर रखा गया है।
इस कार्रवाई के बाद जिले सहित पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

BREAKING