सीपत पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नाबालिग से दुष्कर्म व बाल विवाह के आरोपी को भेजा जेल

सीपत – थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी करने और दुष्कर्म के बाद भगाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है।
तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के उटी थाने से जीरो एफआईआर प्राप्त होने पर सीपत पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी नरेश कुमार भारद्वाज, 23 वर्ष, निवासी ग्राम दर्राभाठा, ने पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद दर्राभांठा के दुर्गा मंदिर में शादी की और फिर उसे उटी ले गया। वहां उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के “जीरो टॉलरेंस” निर्देश पर सीपत पुलिस ने तत्काल टीम बनाई। नाबालिग पीड़िता को आरोपी के कब्जे से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। जांच में बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और शारीरिक शोषण की पुष्टि होने पर केस में धारा 137(2), 64(2)(एम) भी जोड़ी गई। आरोपी नरेश कुमार भारद्वाज पिता द्वारिका प्रसाद भारद्वाज के खिलाफ धारा 5(i), 5J(ii), 6 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 9 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
*एसएसपी का सख्त संदेश*
एसएसपी रजनेश सिंह ने दोहराया कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में पुलिस की नीति जीरो टॉलरेंस की है। ऐसे मामलों में तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी।


