अवैध खाद भंडारण पर कृषि विभाग की कार्रवाई… गोदाम से डीएपी-पोटाश सहित बड़ी मात्रा में खाद जब्त,

बिलासपुर – खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही कृषि विभाग ने खाद की उपलब्धता, गुणवत्ता और अवैध भंडारण पर निगरानी तेज कर दी है। विभाग द्वारा लगातार कृषि केंद्रों और खाद बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार 22 जून 2026 को विकासखंड बिल्हा अंतर्गत ग्राम मदनपुर स्थित राघवेंद्र देवांगन की खाद बिक्री दुकान की जांच की गई। जांच के दौरान कृषि विभाग की टीम को कई अनियमितताएं मिलीं। निरीक्षण में पाया गया कि दुकान संचालक द्वारा बिना पास मशीन और आईडी प्राप्त किए ही कुछ जैविक खादों का भंडारण किया गया था। इसके अलावा ग्राम रानीगांव स्थित एक गोदाम में बड़ी मात्रा में उर्वरक का भंडारण मिला, जो संबंधित लाइसेंस में दर्ज नहीं था। जांच के दौरान गोदाम से 40 बोरा डीएपी, 44 बोरा पोटाश, 7 बोरा एनपीके और 19 बोरा बायो डीएपी बरामद किया गया। उक्त गोदाम कोटा विकासखंड क्षेत्र में आता है और यह लाइसेंस में शामिल नहीं होने के कारण अवैध पाया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए कोटा विकासखंड के उर्वरक निरीक्षक पीके अनंत ने गोदाम में रखे खाद की जब्ती की कार्रवाई की। वहीं, बिल्हा विकासखंड के उर्वरक निरीक्षक आरएस गौतम ने दुकान में रखे खाद की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। कृषि विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत दुकान संचालक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा की जाएगी। कार्रवाई के दौरान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बलराम पैंकरा और मनीषा कंवर भी मौजूद रहे। कृषि विभाग ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित नियमों के अनुसार खाद उपलब्ध कराने के लिए ऐसे निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है।


