सीपत

सीपत:- शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म, सीपत पुलिस ने आरोपी को दबोचा, पॉक्सो एक्ट में भेजा जेल

बिलासपुर- सीपत पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई 2026 को पीड़िता की मां ने थाना सीपत में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को सुरेंद्र कुमार यादव (21 वर्ष), निवासी ग्राम लूफा, चौकी बेलगहना, थाना कोटा, बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और शादी का झांसा देकर उसका लगातार दैहिक शोषण किया।शिकायत के आधार पर थाना सीपत में अपराध क्रमांक 417/2026 के तहत धारा 137(2), 64(2)(एम) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित कार्रवाई के निर्देश पर थाना प्रभारी सीपत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम लूफा में दबिश दी। वहां से आरोपी सुरेंद्र कुमार यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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