दुर्घटना में घायल दोस्त को छोड़कर भागने वाले 2 युवको पर हुई कार्रवाई…घायल व्यक्ति की सहायता करना मानवीय कर्त्तव्य पुलिस ने की अपील,
रायगढ़ – सड़क दुर्घटना में घायल साथी को अस्पताल पहुंचाने के बजाय, उसे छोड़ भागने वाले दो युवकों के खिलाफ़ चक्रधरनगर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। जहाँ गुड सेमेरिटन बनने के बजाए परिस्थियो से भागने वाले युवकों के खिलाफ़ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला किया दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। दरअसल शासन प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी जिले में सड़क दुर्घटना के मामले घट नही रहे है। ऐसे में दुर्घटना से घायलों को मदद पहुंचाकर गुड सेमेरिटन बनाने की अपील की जाती रही है। लेकिन इसको लेकर अब तक लोगो मे जागरुकता नही आ पाई है। एक ऐसे ही मामले में पुलिस ने लोगो को सबक सिखाने के साथ जीवन के मूल्यों को समझाने के उद्देश्य से एक्सीडेंट के बाद बिना सूचना दिए और घायल को अस्पताल पहुचाये बिना रफूचक्कर होने वाले युवकों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार 13.10.2024 के शाम को सुधीर सा (मृतक), अजय निषाद और अलेख साव एक ही मोटर सायकल प्लेटिना कमांक सीजी 13 एएस 5615 से ग्राम महापल्ली दुर्गा देखने जा रहे थे । मोटर सायकल को अलेख साव चला रहा था, बीच में अजय निषाद और पीछे सुधीर बैठा हुआ था। ग्राम महापल्ली बेरियर के पास मुख्य मार्ग में मोटर सायकल सहित तीनों गिर गये जिसमें सुधीर के सिर एवं शरीर में अंदरूनी चोंट आई जो घटना स्थल पर ही बेहोशी हालत में था,
जिसे तत्कालिक ईलाज की आवश्यकता थी। घटना स्थल से लगभग 02 किमी की दूरी पर ही ग्राम लोईंग स्वास्थ्य केन्द्र है और घटना स्थल से लगभग 08 किमी की दूरी पर अलेख का गांव बेलरिया स्थित है। उसके दोनों दोस्त अजय निषाद और अलेख साय ने सुधीर को अस्पताल न ले जाकर अपने दोस्त को बुलाये और ग्राम बेलरिया के बाहर एक बाडी में घायल सुधीर को छोड़े और सुधीर के परिजन को बिना सूचना दिये अपने-अपने घर चले गये। इधर ग्रामवासी के माध्यम से काफी समय बाद सुधीर के घरवालों को एक्सीडेंट की जानकारी मिली और सुधीर को अस्पताल लेकर गये, जहां ईलाज दौरान सुधीर साव का दिनांक 15.10.2024 को मृत्यु हो गया है। मृतक के दोस्त अजय निषाद और अलेख साव यह भली भांति जानते थे कि सुधीर को अस्पताल न ले जाने से उसकी मृत्यु संभाव्य है। जिसके मद्देनजर पुलिस ने चक्रधर नगर निवासी अलेख साव और बेलरिया निवासी अजय निषाद के खिलाफ धारा 105, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस कार्यवाही के जरिए एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने कहा कि घायल व्यक्ति की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। “गुड सेमेरिटन” कानून के तहत सहायता करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आम जनता से अपील की कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की तुरंत मदद करें और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में देरी न करें।