मस्तूरी:- भूत-प्रेत के शक में युवक से मारपीट हुई मौत, पिता- भाई सहित चार आरोपी गिरफ्तार,

बिलासपुर – टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत पुलिस ने देवगांव में भूत-प्रेत और जादू-टोने के शक में युवक से मारपीट करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार मामला 12 फरवरी 2025 का है, जब ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान मृतक सरोज खाण्डेकर पिता गोरेलाल उम्र 35 वर्ष ने अपने घर में चिकन पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी के दौरान अत्यधिक शराब के सेवन से उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह सिर के बल गिर पड़ा। यह देख उसके भाई शैलेन्द्र और मुकेश खाण्डेकर ने भूत-प्रेत का साया होने की बात कही और बड़े भाई मनोज व पिता गोरेलाल को झाड़-फूंक के लिए बुलाया। मनोज और गोरेलाल मौके पर पहुंचे और सरोज को झाड़-फूंक के नाम पर गाली-गलौज करते हुए कोर्रा व बांस की छड़ी से पीटा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।
जांच में पुष्टि हुई कि आरोपियों ने भूत-प्रेत के शक में सरोज से मारपीट की, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार और डीएसपी डी.आर. टंडन के निर्देशन में आरोपियों को 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने मारपीट में इस्तेमाल की गई कोर्रा और बांस की छड़ी जब्त कर ली है। 28 फरवरी को चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शैलेन्द्र खाण्डेकर, मुकेश खाण्डेकर, मनोज खाण्डेकर और गोरेलाल खाण्डेकर शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 296, 115(2), 3(5) बीएनएस और टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।