सीपत:- नाबालिग बालिका का अपहरण कर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल

सीपत – पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसका शारीरिक शोषण करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई 2026 को एक व्यक्ति ने थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की।महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर सीपत पुलिस ने मामले की जांच तेज की। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अपहृत बालिका और संदेही युवक जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम लीमभाठा में मौजूद हैं।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सीपत के नेतृत्व में पुलिस टीम ग्राम लीमभाठा पहुंची, जहां से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी उमेश अनंत (19 वर्ष), निवासी ग्राम लीमभाठा, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा, बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा उसका शारीरिक शोषण किया।इसके बाद पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 87 एवं 65(1) के साथ पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) और 6 जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।


