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जेल में मौत का राज: बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंदी की संदिग्ध मौत, एक साल बाद FIR – न्यायिक जांच में चोट से ब्रेन हेमरेज का खुलासा..

भुवनेश्वर बंजारे
बिलासपुर – केंद्रीय जेल बिलासपुर में विचाराधीन बंदी कन्हैया सोनी की मौत के मामले में करीब एक साल बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में बंदी की मौत का कारण पेट में बाहरी चोट और आंतरिक अंगों की पैथोलॉजिकल स्थिति से जुड़ी जटिलताओं के कारण ब्रेन हेमरेज होना बताया गया है। रिपोर्ट के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक कन्हैया सोनी 20 वर्ष, पिता नारायण सोनी, निवासी बिनैका, चौकी मल्हार, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर, एक आपराधिक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल में बंद था। उसे मल्हार चौकी के अपराध क्रमांक 433/2024 में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में 19 मार्च 2025 को जेल भेजा गया था।

19 मई 2025 को हुई थी मौत

जेल में निरुद्ध कन्हैया सोनी की 18 और 19 मई 2025 की दरमियानी रात तबीयत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए सिम्स अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बंदी की मौत के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामले की जांच सौंपी गई थी। उन्होंने 16 फरवरी 2026 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

शरीर पर मिले थे काले निशान

न्यायिक जांच के दौरान मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए गए। परिजनों ने बताया कि वे 16 या 17 मई को जेल में कन्हैया से मिलने गए थे, तब उसकी तबीयत ठीक थी। मौत की सूचना मिलने पर जब वे सिम्स की मरच्युरी पहुंचे, तो शव के कुछ हिस्सों में काले निशान दिखाई दिए थे। हालांकि, उन्होंने शरीर पर स्पष्ट घाव या खरोंच नहीं होने की बात भी कही। मृतक के पिता नारायण सोनी ने बताया कि वे भी केंद्रीय जेल में बंद थे और उनकी बैरक अलग थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के संबंध में जानकारी लेने तथा सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग करने पर जेल अधिकारियों ने कैमरे खराब होने की बात कही थी।

न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

जांच प्रतिवेदन में मृत्यु का कारण पेट में बाहरी चोट और आंतरिक अंगों की पैथोलॉजिकल स्थिति से उत्पन्न जटिलताओं के कारण ब्रेन हेमरेज होना बताया गया है। इसी आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 104 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि बंदी को चोट किन परिस्थितियों में लगी और उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार था।

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